Sunday, 5 April 2015

गैस कनेक्शन पर 10 लाख का मुफ्त बीमा

ये हैं कुछ शर्तें

एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ ही आपको हादसा बीमा भी मुफ्त मिलता है। यह बीमा 10 लाख रुपये तक का होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर उपभोक्ता क्लेम नहीं करते। कंपनी और एजेंसी उपभोक्ताओं को इस बीमा लाभ की जानकारी नहीं देती हैं।

जिले में भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 45 गैस एजेंसियों के लगभग पांच लाख उपभोक्ता हैं। गैस सिलेंडर से होने वाले हादसे अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इनमें 98 फीसदी उपभोक्ता बीमा क्लेम नहीं करते हैं।

गैंस एजेंसियों के मुताबिक कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि लोगों को बीमा के बारे में जागरूक करें। वहीं, कंपनियां कहती हैं कि एजेंसियों को कनेक्शन देते समय उपभोक्ता को बीमा की जानकारी देनी चाहिए।

एक गैस एजेंसी के हरवीर बताते हैं कि गैस कनेक्शन के साथ ही कंपनी की ओर से उपभोक्ता का हादसा बीमा दिया जाता है। घरों में कनेक्शन लगाने जाने वाले कर्मचारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वह हर उपभोक्ता को जानकारी दें।

2005 से लेकर अभी तक किसी भी उपभोक्ता ने बीमा के लिए क्लेम नहीं किया है। कंपनियों को लोगों को जागरूक करना चाहिए।

तीन दिन के भीतर करें क्लेम

कंपनी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक यह बीमा दो तरह का होता है, जिसमें एक कंपनी की ओर से, जबकि दूसरा उपभोक्ता की ओर से होता है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी दिया जाता है। एजेंसी को भी हर उपभोक्ता का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना होता है। हादसे में होने वाले नुकसान के आधार पर बीमा का भुगतान किया जाता है।
इश्योरेंस कंपनी सर्वे कराने के बाद क्लेम की राशि सुनिश्चित करती है। क्लेम 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का हो सकता है।
25 हजार का क्लेम नो फॉल्ट लायबिलिटी में आता है, जिसमें हादसे में उपभोक्ता की गलती न हो। हादसा होने पर तीन दिन के भीतर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर एजेंसी में क्लेम की कागजी कार्रवाई कर दें।



गैस कनेक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले पाइप, रेग्यूलेटर समेत अन्य सभी उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईसी) से मान्य होने चाहिए। बीआईसी का निशान उन पर मौजूद होना चाहिए, तभी आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं।

गैस एजेंसी बीमा कराते हैं लेकिन उसमें कैश, सिलेंडर, गोदाम में गैस से होने वाले हादसे और कर्मचारियों का इंश्योरेंस शामिल होता है। इंश्योरेंस 50 लाख रुपये तक का होता है, लेकिन इसमें उपभोक्ता का जिक्र एजेंसी शामिल नहीं करती है।

पब्लिक लायबिलिटी के तहत उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस कनेक्शन पर मुफ्त बीमा का लाभ दिया जाता है। गैस कनेक्शन बुकलेट में भी इसकी जानकारी दर्ज होती है। गैस कनेक्शन देते समय कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लोगों में जागरुकता जरूरी है।



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