लोकसभा
ने आज परमाणु ऊर्जा संशोधन बिल 2015 आज
ध्वनि मत से पास कर दिया.
इसके
पास होने के बाद मौजूदा कानून मे नये प्रोजेक्ट की स्थापनाऔर उनके विस्तार में आने
वाली कठिनाइयों तथा न्यूक्लीयर पावर जनरेशन की दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा.
यह
संशोधन विधेयक न्यूक्लीयर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL कॊ यह भी अधिकार देता है कि वह अन्य सार्वजनिक
उपक्रमों के साथ संयुक्त उपक्रम में परमाणु ऊर्जा बनाने के लिये पॉवर प्लांट
स्थापित कर सके.
यह
विधेयक सरकार को संयुक्त उपक्रम की कम्पनी को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिये
लायसेंस देने का भी अधिकार देता है.
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