Thursday, 9 October 2014

वोटर कार्ड नहीं है, फिर भी डाल सकेंगे वोट

Voting May Possible without Voter Card, Read Story

आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, फिर भी आप मतदान कर सकते हैं। बशर्ते मतदाता सूची में आपका नाम हो और वैकल्पिक पहचान पत्रों में से एक आपके पास हो। इन वैकल्पिक दस्तावेजों की संख्या डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने जिला सचिवालय में चुनाव से संबंधित बैठक में यह जानकारी दी। 


आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, फिर भी आप मतदान कर सकते हैं। बशर्ते मतदाता सूची में आपका नाम हो और वैकल्पिक पहचान पत्रों में से एक आपके पास हो। इन वैकल्पिक दस्तावेजों की संख्या डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने जिला सचिवालय में चुनाव से संबंधित बैठक में यह जानकारी दी। 


डा. फुलिया ने कहा कि जिन मतदाताओं को वोटर कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान के समय अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के जरिए भी मतदान कर सकता है।

ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस

- केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र

- पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी पहचान पत्र

- बैंक या डाकखाने की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक

- पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त आर्म्स लाइसेंस

- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड

- मनरेगा जॉब कार्ड

- श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

- एससी/एसटी/ओबीसी सर्टिफिकेट

- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

- फोटोयुक्त अक्षम प्रमाण पत्र

- स्वास्थ्य बीमा योजना का फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड

-भूमि की रजिस्ट्री का फोटोयुक्त प्रमाण

आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने में सख्ती बरतें। यदि उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार कार्रवाई करें।

चुनाव से संबंधित हर गतिविधि की वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने पंचकूला और कालका विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों, उनके प्रतिनिधियों उनके कार्यकर्ताओं से भी आचार संहिता का पालन करने की अपील की।

बगैर अनुमति के प्रचार वाहनों पर भी नजर

डा. फुलिया ने कहा कि बगैर अनुमति के किसी भी वाहन पर झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगा होना चाहिए। केवल उन्हीं वाहनों पर चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा हो, जिनकी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों से अनुमति ली गई है। अधिकारी इसकी भी पड़ताल करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशी वाहनों पर लगाए जाने वाले लाउड स्पीकरों की भी स्वीकृति लेकर ही निर्धारित समय के अनुसार उपयोग करें। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है, जहां आवेदन पत्र देकर अनुमति ली जा सकती है।

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